यूरोपीय संघ के भीतर नाबालिगों का रोजगार
यूरोपीय संघ ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम बनाए हैं कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 15 से 18 वर्ष के किशोर बहुत अधिक काम न करें ताकि उनकी पढ़ाई पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े। नियोक्ता को युवा कर्मचारियों को पर्याप्त ब्रेक और आराम की गारंटी देनी चाहिए और उन्हें नौकरी से जुड़े जोखिमों के बारे में सूचित करना चाहिए।